Income Tax Bill 2025 Withdrawn: Nirmala Sitharaman Announces New Income Tax Bill in Parliament

Income Tax Bill 2025 withdrawn, Nirmala Sitharaman ने संसद में नया Income Tax Bill पेश करने की घोषणा की। जानें क्या बदलाव होंगे और इसका असर करदाताओं पर कैसे पड़ेगा।

Income Tax Bill 2025 Withdrawn: पुराने कानून की जगह नया आसान टैक्स सिस्टम

नई दिल्ली:
आयकर विधेयक 2025, जिसे 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था ताकि 1961 के मौजूदा आयकर अधिनियम को बदला जा सके, अब औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया है।

सरकार अब इस विधेयक का नया संस्करण संसद में सोमवार को पेश करेगी। इसमें भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमेटी की ज्यादातर सिफारिशें शामिल की जाएंगी।

क्यों लाया जा रहा है नया बिल?

पुराने और नए कई वर्ज़न से होने वाले भ्रम को दूर करने और सभी बदलावों को एक साथ शामिल करने के लिए यह नया और अपडेटेड बिल लाया जा रहा है।

पांडा जी के अनुसार, यह नया कानून पास होने के बाद भारत के दशकों पुराने टैक्स ढांचे को आसान बनाएगा, कानूनी उलझनें कम करेगा और आम करदाताओं व MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों) को बेवजह के मुकदमों से बचाएगा।

नया बिल होगा कितना आसान?

पांडा ने बताया कि मौजूदा 1961 का आयकर अधिनियम 4,000 से ज्यादा बार संशोधित किया गया है और इसमें 5 लाख से अधिक शब्द हैं, जिससे यह बहुत जटिल हो गया है। नया बिल इसे लगभग 50% तक सरल बना देगा, ताकि आम करदाता आसानी से पढ़ और समझ सकें।

छोटे व्यवसाय और मध्यम वर्ग को फायदा

इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा छोटे व्यापारियों और MSME को होगा, जो अक्सर जटिल टैक्स नियमों को समझने के लिए कानूनी या वित्तीय विशेषज्ञ नहीं रख पाते।

सरकार का कहना है कि यह नया टैक्स सिस्टम सीधा, न्यायपूर्ण और संतुलित होगा, जिसमें कामकाजी और मध्यम वर्ग पर कोई अतिरिक्त टैक्स बोझ नहीं पड़ेगा।

टैक्स स्लैब और दरों में बदलाव

  • सभी करदाताओं के लिए टैक्स स्लैब और दरों में बदलाव किया गया है।
  • मध्यम वर्ग के टैक्स में बड़ी कटौती होगी, जिससे उनके पास ज्यादा पैसा बचेगा।
  • इससे घरेलू खर्च, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

सेक्शन 87A में बड़ा बदलाव

वित्त अधिनियम 2025 के तहत:

  • नए टैक्स सिस्टम (सेक्शन 115BAC) में रहने वाले रेज़िडेंट व्यक्तियों के लिए टैक्स रिबेट की सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख कर दी गई है।
  • अधिकतम रिबेट ₹25,000 से बढ़ाकर ₹60,000 कर दी गई है।
  • अगर आय ₹12 लाख से थोड़ी अधिक है तो पहले की तरह मार्जिनल रिलीफ भी मिलेगा।

आम जनता और छोटे व्यवसाय के लिए आसान टैक्स फाइलिंग

सरकार का दावा है कि नया आयकर विधेयक टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को और आसान बनाएगा, जिससे आम नागरिक और छोटे व्यवसाय बिना जटिलता के अपना टैक्स भर सकेंगे।

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